Supreme Court Not Give AAP Leader Arvind Kejriwal Bail For 2024 Lok Sabha Election Campaigning Delhi CM Custody Extened in Excise Policy Case

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Arvind Kejriwal Bail Hearing: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) चीफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली सीएम ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 

ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल की तरफ कहा गया था कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. हालांकि, जांच एजेंसी ने पहले ही आप चीफ को जमानत दिए जाने का विरोध किया था. इसका कहना था कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है, तो इससे गलत संदेश जाएगा. उनके साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं हुआ जा सकता है. हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी है.

ईडी ने हलफनामा दायर कर किया था जमानत का विरोध

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकती है. यही वजह थी कि गुरुवार को ईडी ने एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था. जांच एजेंसी ने कहा था कि कि कानून सभी के लिए समान हैं और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार भी नहीं है.

जांच एजेंसी ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है. श्री केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया था. 

यह भी पढ़ें: ‘मैं वचन देता हूं…’, अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की शर्त पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल


Nilesh Desai
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