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Arvind Kejriwal Bail Hearing Live: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर शुक्रवार (10 मई) को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है. 

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल और ईडी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

ईडी ने क्या कहा?
ईडी ने मामले में  अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक. 

एजेंसी ने अपने हलफनामे में लिखा, ‘‘उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूल विशेषता है.’’

ईडी ने एफिडेविट में कहा, ‘‘केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य/व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.’’

अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक सिंघवी ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं. 

दरअसल, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है. ईडी ने इसका मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल को करार दिया है.

वहीं AAP ने इसको लेकर कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल को गिरफ्तार लोकसभा चुनाव को देखते हुए करवाया है. ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत हुआ है. 


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