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AAP MLA Amanatullah Khan will Be Appear Before ED Today As Supreme Court Reject Anticipatory Bail Plea In Delhi Waqf Board Money Laundering Case

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Amanatullah Khan Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को आज (18 अप्रैल) को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना है. सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की योग्यता के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मार्च फैसले में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी लायक सामग्री है तो वह विधायक को गिरफ्तार कर सकती है.

निचली अदालत भी दे चुकी है अमानतुल्लाह को झटका

ईडी के नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश न होने पर निचली अदालत भी समन जारी कर चुकी है. तब कोर्ट ने कहा था कि ईडी की ओर से 6 समन भेजने पर भी पेश नहीं हुए. विधायक होने की वजह से वह छूट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. कानून सभी के बराबर है. इसके बाद आप विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसके साथ ही ईडी, अमानतुल्लाह खान का गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग कर चुकी है.

क्या है मामला?

अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उसने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया. इसके साथ ही उसने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है. आप विधायक पर ये भी आरोप लगाया गया है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है. जिसके बाद अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें: Supreme Court: ‘ED गिरफ्तार कर सकती है’, कहकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका


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