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‘9 बार समन पर नहीं आए, हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक तो किया गिरफ्तार’, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोली ED?

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दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि हाई कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी.

दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल पूछताछ से बचना चाह रहे थे, इसलिए 9 बार समन भेजने के बाद भी वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए. किसी का उच्च पद पर होना उसे कानून प्रक्रिया से बचा नहीं सकता है. शराब घोटाले से जुड़े लोगों ने 170 मोबाइल फोन या तो बदले या उन्हें नष्ट कर दिया.”

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगया, “ईडी सिर्फ झूठ उगलने वाली एक मशीन है और बीजेपी की पॉलिटिकल ब्रांच की तरह काम कर रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. यह ईडी की जांच नहीं है, बल्कि बीजेपी की जांच है. बीजेपी अरविंद केजरीवाल के काम में बाधा डालना चाहती है.” 


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