लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट करेगा किस पार्टी चिन्ह का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

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Sharad Pawar Vs Ajit Pawar: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को मंगलवार (19 मार्च, 2024) को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का उपयोग करने और पार्टी चिन्ह  ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ का इस्तेमाल करने की अनुमति दी. 

कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, चुनाव चिन्ह ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ को मान्यता देने का निर्देश भी दिया. आयोग को आदेश दिया कि चिन्ह ‘तुरहा बजाता व्यक्ति’ किसी को आवंटित न किया जाए. 

अजित पवार गुट से क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ विचाराधीन है. इसका इस्तेमाल फिलहाल न्यायिक निर्णय के अधीन है. 

ये भी पढ़ें- NCP Symbol Controversy: अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- क्यों कर रहे शरद पवार के फोटो का इस्तेमाल

 

 

 




Nilesh Desai
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