किस सीट के उपचुनाव पर EC ने लगाई रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

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Akola West By-Election 2024: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रोक लगा दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (26 मार्च, 2024) को उपचुनाव पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा था कि विजेता उम्मीदकार को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साल से भी कम समय मिलेगा. 

चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के निर्देश के बाद उसने अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए ‘अधिसूचना रोकने’ का फैसला किया. इस सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना आज ही जारी होनी थी और उपचुनाव 26 अप्रैल को होना था. ‘

हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
जस्टिस अनिल किल्लोर और जस्टिस एम. एस. एम एस जावलकर की पीठ ने घोषणा की थी कि विधानसभा सीट पर कोई उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि नये सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वर्ष से भी कम समय मिलेगा. 

अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर क्यों होना था उपचुनाव
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गोवर्धन शर्मा का निधन तीन नवंबर, 2023 को हो गया था, उसके बाद से अकोला पश्चिम विधानसभा सीट  खाली है. 

इनपुट भाषा से भी. 

ये भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: ‘देशभर से हटाए सियासी दलों के अवैध पोस्टर-बैनर और होर्डिंग’, चुनाव आयोग सख्त, 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट


Nilesh Desai
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