Supreme Court of ED Arrest: ‘कोर्ट के संज्ञान में है केस तो PMLA के तहत आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ED’, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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ED News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की. अदालत ने कहा अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा.