CAA Citizenship: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत देश में पहली बार 14 लोगों को नागरिकता मिल गई है. इन लोगों में एक बच्ची का परिवार भी शामिल है, जिसका नाम CAA पारित होने के बाद ‘नागरिकता’ रखा गया था. बता दें कि 11 सितंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पास हुआ था. करीब चार साल बाद जाकर अब CAA के तहत हिंदू रिफ्यूजी परिवारों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है.
दरअसल, साल 2019 में एक हिंदू रिफ्यूजी परिवार ने CAA के पास होने के बाद एक अपनी बच्ची का नाम ही ‘नागरिकता’ रखा था. इस बच्ची के नाम का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था. हालांकि, बुधवार (15, मई) को उसी बच्ची के परिवार के दो सदस्यों को नागरिकता मिल गई है.
मजनू का टीला में रहता है परिवार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने से पहले बच्ची का जन्म दिल्ली के मजनू का टीला में स्थित एक पुनर्वास कॉलोनी में हुआ था. लोकसभा में जब CAA पास हुआ तो उसके बाद परिवार ने बच्ची को नागरिकता नाम दिया. हिंदू रिफ्यूजी परिवार साल 2012 में भारत आया था.
क्या बोले अमित मालवीय?
इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने CAA के तहत हिंदू रिफ्यूजी परिवारों को नागरिकता मिलने पर बधाई दी. उन्होंने कहा, ”यह भारत के लिए एक नए युग का क्षण है, जब नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए. प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है.”
This is an epoch civilisational second for Bharat when the primary set of citizenship certificates to 14 folks was issued under the Citizenship (Amendment) Act. PM Modi has fulfilled the dedication he made to the persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.👏👏 pic.twitter.com/dRSecbbvhB
— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) May 15, 2024
क्या है CAA?
बता दें कि CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है. हालांकि, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी बहुल इलाकों में सीएए लागू नहीं होगा.
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