Punjab Government: MBBS सीट में NRI कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. MBBS सीट में NRI कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से मना कर दिया है. SC ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
पंजाब सरकार ने NRI कोटे से दाखिले में करीबी रिश्तेदारों और आश्रितों को भी शामिल कर लिया था. जिसे हाई कोर्ट ने रद्द किया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे पैसा उगाहने का तरीका बताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह धोखाधड़ी है कि मेरिट वाले छात्र दाखिला नहीं ले पा रहे और लोगों को अपने NRI मामा, चाचा, मौसा तक के नाम पर एडमिशन दे दिया जाए. पिछले महीने पंजाब सरकार ने NRI कोटे में यह बदलाव किया था.