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Tuesday, September 26, 2023

Jammu Kashmir Har Ghar Tiranga National Flag Disrespect Case Govt Imposes Penalty On Officer Ann


J&K National Flag Disrespect Case: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले साल के “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के रखरखाव और वितरण के संबंध में एक अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही का दोषी पाया था. मामले की जांच के बाद प्रशासन ने अधिकारी के दो इंक्रीमेंट का फैसला किया है.

आवास और शहरी विकास विभाग ने तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका समिति मागाम के सैयद ऐजाज मंज़ूर की दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है. मंजूर को यह पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था कि मागाम, बडगाम में कचरा हॉपरों में राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जा रहे थे.

क्या है मामला?
उप निदेशक (प्रशासन), शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर ने मामले की जांच के लिए नगरपालिका समिति मागाम का दौरा किया. एलबी के उप निदेशक ने जांच के दौरान पाया कि म्युनिसिपल कमेटी मागम के परिसर में खड़े दो हॉपर के लिए “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम के संबंध में वितरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज ले जा रहे थे. 

जिसके बाद उप-विभागीय मजिस्ट्रेट बीरवाह बडगाम ने तुरंत अधिकारी को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए. इसके बाद, आवास और शहरी विकास विभाग ने मामले की जांच की और अधिकारी को एक ज्ञापन, आरोपों का लेख और आरोप का बयान दिया. अधिकारी से बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद, सरकार ने श्रीनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया.

ऐजाज मंज़ूर की ओर से बरती गई लापरवाही 
एच एंड यूडीपी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मगम नगरपालिका समिति में राष्ट्रीय ध्वज के रखरखाव/वितरण/फहराने के संबंध में अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नगरपालिका समिति मागाम के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी सैयद ऐजाज मंज़ूर की ओर से लापरवाही बरती गई. आदेश में कहा गया है कि कर्तव्य का निर्वहन भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया था.

यह भी पढ़ें- Assam New District: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का एलान, असम को मिलेंगे चार नए जिले


Nilesh Desai
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