Election Commissioner Appointment Supreme Court to hear plea challenging Act on February 4 Ann

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Supreme Court On EC Appointment: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 फरवरी को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने यह मामला कोर्ट में रखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रहे पद का हवाला दिया था. 

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने मामला जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में फिलहाल केंद्र सरकार मजबूत स्थिति में रहती है. यह 2023 में आए संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक सही नहीं है. एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि फरवरी में चुनाव आयोग में एक पद खाली हो रहा है. उससे पहले कोर्ट को मामले पर कुछ आदेश देना चाहिए. वकीलों ने कोर्ट से अगले सप्ताह सुनवाई का अनुरोध किया.

जस्टिस सूर्यकांत ने फरवरी में मामले की सुनवाई की कही थी बात

याचिकाकर्ताओं को जवाब देते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि जनवरी में पहले से कई मामले सुनवाई की सूची में हैं. बेहतर होगा कि वकील 3 फरवरी को उनके सामने दोबारा यह मामला रखें, ताकि 4 फरवरी को सुनवाई सुनिश्चित हो सके. जज ने यह भी कहा कि मामला संसद से पारित कानून को चुनौती का है. इसमें विस्तृत सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है.

दाखिल याचिकाओँ में क्या की गई है मांग?

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग की गई है. 2 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त का चयन चीफ जस्टिस, पीएम और नेता विपक्ष की कमिटी को करना चाहिए. लेकिन सरकार ने नया कानून पास करते हुए इस कमिटी में चीफ जस्टिस को न रखते हुए पीएम की तरफ से नामित प्रतिनिधि को जगह दी है.

संसद से पारित नए कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर, वकील गोपाल सिंह, एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोक प्रहरी समेत कुछ और याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल की है. इन याचिकाओं में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन्ड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स (अपॉइंटमेंट) एक्ट, 2023 की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है.

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Nilesh Desai
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