Assam Bulldozer Action: असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने गुरुवार (12 सितंबर 2024) को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले के सोनापुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी नहीं करके कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है.
बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस का निशाना
विपक्ष के नेता सैकिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट दोनों का आदेश है कि सरकार को अतिक्रमण रोधी कार्रवाई से पहले पूर्व सूचना देनी चाहिए. कांग्रेस विधायक ने कहा, “सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई के मामले में भी यह आवश्यक है, लेकिन मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि इस तरह के किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है.”
सैकिया ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान के भी खिलाफ गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री के इस आरोप पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से मैं बेदखल किए गए लोगों को सरकार की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा हूं. यह पूरी तरह से झूठ है.
‘सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं’
सैकिया ने कहा कि इसके अलावा, आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार, सोनापुर क्षेत्रधिकारी ने 29 अगस्त को स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है. उस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा था. विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मैंने पूछा था कि क्या क्षेत्र में कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया था, लेकिन अचानक मुझे खबर मिली कि बेदखली चल रही है.”
कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला अधिकारियों ने सोनापुर सर्किल के अंतर्गत कोचुटोली गांव में अतिक्रमण हटाने के लिये अभियान चलाया था, जब गुरुवार को हिंसा हो गयी. प्रदर्शनकारियों ने धारदार हथियारों, लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई.
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