Arvind Kejriwal: ‘पैसे सबसे ले लो, वोट झाड़ू को देना’, बयान पर केजरीवाल को बड़ी राहत, गोवा कोर्ट ने खारिज की FIR

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Arvind Kejriwal Goa Case: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. गोवा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया है. ये मामला 2017 के गोवा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. तब केजरीवाल ने कहा था, ‘पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना’. अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में पिछले साल से ही केस चल रहा था.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के सीएम पर यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज किया गया था. नवंबर में न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उन्हें समन भी जारी किया था. AAP ने 2017 और 2022 मेंगोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था. 2017 में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि 2022 में उसने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा हुआ है. तब चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में कहा था कि पैसे सबसे ले लेना और वोट झाड़ू को देना. उनके इस बयान की उस वक्त काफी आलोचना हुई थी. विपक्षी दलों ने ने इस पर केजरीवाल और आप को काफी घेरा था. इसी भाषण को लेकर उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई थी. इस केस की सुनवाई करीब 7 साल से चल रही थी. आखिरकार शनिवार (6 अप्रैल 2024) को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.