सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर आदेश से किया इनकार, कहा- हम नहीं रखते पर्याप्त विशेषज्ञता

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Tamil Nadu Karnataka Cauvery Water Dispute: कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तरफ से दायर की गई याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा- हम इस मामले पर पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखते हैं. 

तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) की 28 अगस्त को होने वाली बैठक में अगले पखवाड़े के लिए पानी छोड़ने का फैसला करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके पास इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञता नहीं है और उन्होंने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.

 

 




Nilesh Desai
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