तेलंगाना मे रमजान के रोजो के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए घोषणा की कि पवित्र महीने के दौरान सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को प्रतिदिन शाम 4 बजे तक कार्यालय से जाने की अनुमति दी जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा शिक्षकों, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड, कॉरपोरेशन और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगी, ताकि वे रोजा खोलने और नमाज अदा करने की तैयारी समय पर कर सकें.
रमजान के पूरे महीने लागू रहेगा सरकार का आदेश
सरकारी आदेश के अनुसार यह छूट रमजान के पूरे महीने लागू रहेगी. हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति या जरूरी प्रशासनिक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को शाम 4 बजे के बाद भी रुकने के निर्देश दे सकते हैं. यानी सुविधा है, पर सरकारी काम प्रभावित न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है.
राज्य सरकार हर वर्ष रमजान से पहले इस प्रकार का आदेश जारी करती रही है. जानकारी के अनुसार, तेलंगाना राज्य गठन के बाद से यह परंपरा लगातार जारी है और संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौर में भी वर्ष 1980 के दशक से रोजा रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को इसी तरह की आंशिक समय छूट दी जाती रही है.
राज्य बनने के बाद इसे औपचारिक रूप से हर साल दोहराया जाता है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह कदम धार्मिक आस्था के सम्मान और कार्य–जीवन संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया जाता है.
शिक्षकों और फील्ड स्टाफ के लिए बड़ी राहत
इस फैसले से हजारों मुस्लिम कर्मचारी लाभान्वित होंगे, विशेषकर वे जो दूरदराज़ इलाकों से कार्यालय आते हैं और इफ्तार के समय तक घर पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं. शिक्षकों और फील्ड स्टाफ के लिए भी यह राहत मानी जा रही है, क्योंकि रोज़े के दौरान लंबे समय तक कार्य करना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
रमजान इस्लामी कैलेंडर का पवित्र महीना है, जिसमें मुस्लिम समुदाय सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखता है. राज्य सरकार का यह निर्णय सामाजिक सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान का संकेत माना जा रहा है. आदेश के लागू होने के साथ ही सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करें.

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