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‘अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए CBI ने किया गिरफ्तार’, SC में बोले CM के वकील

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Liquor Policy Scams: शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं कुछ तारीखों का ज़िक्र करना चाहता हूं. जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जमानत के मामले में विस्तृत बातें लिखी हैं. लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक का हवाला दिया है. इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘मैं इन विस्तृत बातों की बजाय सिर्फ कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं. इससे साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है. 

सिंघवी ने आगे कहा कि PMLA में 2 बार रिलीज आर्डर मिला. लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून में गिरफ्तार कर लिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केजरीवाल सीएम हैं. उनके बाहर रहने से मुकदमे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इस पर जज ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए कही गई बातें हैं. केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहा गया है. सिंघवी ने कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ED गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका बड़ी बेंच को भेजी. लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी.

 


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