Bombay High Court Grants Bail To Man Accused Of Raping 13 Year Old Minor

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Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के एक शख्स को जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. उनके बीच प्रेम के चलते यौन संबंध बने न कि वासना के कारण.
 
एनडीटीवी की खबर के अनुसार जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी.

‘आकर्षण के कारण बनाए यौन संबंध’
हाई कोर्ट ने नितिन को राहत देते हुए कहा कि आवेदक की उम्र 26 साल है. दोनों लोग प्रेम संबंधों के कारण साथ आए. हाई कोर्ट ने कहा, “ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण हुई और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता का यौन शोषण किया.”

आरोपी के साथ प्रेम संबंध
गौरतलब है कि अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने लड़की को ट्रैक करना शुरू किया. उसके बाद लड़की एक 26 साल के लड़के के साथ मिली. लड़की ने कहा कि वह नितिन धबेराव से प्यार करती है. उसने कहा कि वह उसी के साथ रहना चाहती है. उस समय लड़की की उम्र महज 13 साल थी. लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया गया था.

शादी करने का किया था वादा
पुलिस ने नितिन को गिरफ्तार कर लिया और उसपर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के साथ पॉस्को अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. पूछताछ में लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था, यही वजह है कि उसने अपने घर से गहने और नकदी चोरी की और फिर अपने प्रेमी के साथ रहने चली गई.

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